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“कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो पद छोड़ दें” — नमाज विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रशासन को सख्त फटकार

संभल में रमज़ान के दौरान मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित करने के प्रशासनिक आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। गाटा नंबर 291 स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों को रोकने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है, और यदि प्रशासन इसे संभाल नहीं सकता तो पद छोड़ देना चाहिए। प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर केवल 20 लोगों को नमाज की अनुमति दी थी, जबकि याचिकाकर्ता ने इसे अनुचित बताया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि इबादत निजी संपत्ति पर हो रही है तो इसके लिए सरकार की अनुमति जरूरी नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी।

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