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नर्सों के लिए बड़ा फैसला अस्पतालों को सख्त आदेश, “अब कम सैलरी नहीं चलेगी!”

लखनऊ में अब निजी अस्पतालों को नर्सों को न्यूनतम ₹20,000 मासिक वेतन देना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. पवन कुमार अरुण के आदेश के बाद CMO डॉ. एन.बी. सिंह ने सभी अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए हैं। यह नियम 10 से 100 बेड तक के अस्पतालों पर लागू होगा। शिकायत मिलने पर जांच होगी और नियम तोड़ने वाले अस्पतालों का लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि नर्सों के लिए यह न्यूनतम वेतन पर्याप्त है?




